शनिवार, 12 जून 2010

अन्न सुरक्षा योजना को लेकर विशेष निर्देश

चूरू, 10 जून। जिला कलक्टर डॉ कृष्णाकांत पाठक ने मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी के दायित्व निर्धारित करते हुए उनकी पालना के निर्देश दिए हैं।
डीएसओ हरलाल सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्राप्त राशन सामग्री यथा गेहूं, चीनी, केरोसिन, चावल, आटा, दाल आदि का भौतिक सत्यापन कर स्टॉक व वितरण रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का मिलान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। वितरण व्यवस्था शुरू करने से पहले सरकारी कर्मचारी द्वारा वितरण व स्टॉक रजिस्टर में सत्यापन के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक दिवस को शाम छह बजे वितरण व्यवस्था बंद होने के बाद स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर पर सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे। एफपीएस पर किसी उपभोक्ता को राशन कार्ड के संबंध में कोई समस्या होने पर कर्मचारी को उसका समाधान संबंधित जोनल अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार अथवा एसडीएम के जरिए कराना होगा। प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख के बीच राशन सामग्री वितरण का कार्य कर्मचारी की मौजूदगी में ही किया जाएगा।
डीएसओ ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को सरकारी कर्मचारी द्वारा उचित मूल्य दुकान के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर पर वितरण की गई सामग्री एवं उपलब्ध स्टॉक के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद मात्रा अंकित कर क्लोजिंग नोट लगाया जाएगा। खाद्य सामग्री वितरण में किसी प्रकार की अव्यवस्था, अवैध बेचान तथा डायवर्जन का प्रकरण ध्यान में आने पर कर्मचारी को तत्काल तहसीलदार, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी और गंभीर प्रकरण होने पर जिला कलक्टर को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वितरण के बाद शेष रही सामग्री की मात्रा सहित सूची दुकानदार के जरिए चस्पा कराई जाएगी तथा इसकी एक प्रति सतर्कता समिति को उचित मूल्य दुकानदार द्वारा भिजवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दाल, आटा व खाद्य तेल का वितरण सरकारी कर्मचारी के बिना भी माह की अंतिम तिथि तक जारी रहेगा।
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