सोमवार, 5 जुलाई 2010

निर्धारित शुल्क जमा कराने के निर्देश

चूरू, 25 जून। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 राजस्थान नियम 2009, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केंद्रीय नियम 1998 की जिले में प्रभावी क्रियान्विति के लिए जिला कलक्टर कृष्णाकांत पाठक की अध्यक्षता में गुरुवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकारी विभागों के अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोजक प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि सरकारी एवं निकायों से संबंधित मुख्य नियोजक अधिकारी अपने संस्थानों व कार्यालय भवनों का अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित शुल्क जमा कराएं और पंजीयन कराएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सरकार एवं निकायों से संबंधित समस्त मुख्य नियोजक निर्माण कार्य के लिए नियोजित ठेकेदारों के नाम, पते सहित विवरण की सूची और कार्यादेश की प्रति श्रम कल्याण अधिकारी को प्रेषित करें और जिन ठेकेदारों ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनका पंजीयन 60 दिन में कराएं। जिला कलक्टर ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को पंजीयन के लिए जानकारी दी जाकर उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य नियोजक उनके द्वारा नियोजित ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत उपकर काट कर सेस कलक्टर एवं श्रम कल्याण अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के जरिए जमा कराएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी स्थानीय निकाय निर्माण कार्य की स्वीकृति एक प्रतिशत राशि का एडवांस उप कर के रूप में डीडी, बैंकर चैक प्राप्त होने के बाद ही निर्माण स्वीकृति जारी करेंगे। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त नागौर एवं श्रम कल्याण अधिकारी चूरू (अति. प्रभार) एम के शर्मा ने अधिनियम एवं नियमों की संपूर्ण जानकारी दी।
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