सोमवार, 22 मार्च 2010

तेजी से करें राजस्व प्रकरणों का निस्तारण- पाठक


चूरू, 18 मार्च । जिला कलक्टर डॉ के के पाठक ने कहा है कि राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों पर तेजी से कार्य कर प्रकरणों को निपटाए।
डॉ पाठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी प्रकरण के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने से उसके परिणाम का मूल्य अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए प्रकरणों को निस्तारित करने पर बल दें। उन्होंने कहा कि कार्य की सही प्रक्रिया अपनाए जाने से ही अधिकतर मामले आसान हो जाते हैं, इसलिए इस दिशा में समुचित प्रयास करें। उन्होंने राजस्व वसूली पर बल देते हुए कहा कि बकायादारों से वसूली के लिए सार्थक प्रयास करें। नोटिस के बावजूद बकाया राजस्व जमा नहीं कराने पर सख्त कार्यवाही करें। साथ ही इस तरह के प्रयास करें कि बकायादार स्वतः ही राशि जमा करवा दें।
बैठक में चारा डिपो संचालन, अकाल राहत, राजस्व वादों का निस्तारण, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण, उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22, भू राजस्व वसूली तथा अवशेष, नामांतरण परिवर्तन, जमाबंदी ऑनलाइन व्यवस्था, एल आर एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण, नजूल संपत्तियों के निस्तारण, राको (रोड़ा) एक्ट, ऑडिट आक्षेप निस्तारण, आंतरिक लेखा जांच, विभागीय जांच प्रकरण आदि पर गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा दूधवा मीठा में आबादी विस्तार के लिए भू आवंटन, गाजसर में बालिका विद्यालय के लिए भू आवंटन, चूरू में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भू आंवटन, राजगढ में जीएसएस के लिए भू आवंटन सहित विभिन्न प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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