सोमवार, 15 मार्च 2010

ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी

चूरू, 15 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ के के पाठक ने बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को देखते हुए 30 जून तक जिले में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रतिबंध के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा तथा यह प्रतिबंध दिन व रात के समय समान रूपसे लागू होगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों को अपने कारोबार व अन्य सिलसिलों में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता हो, वे संबंधित तहसीलदार से अनुमति लें। जिला कलक्टर ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे इस संबंध में अनुमति देते समय समय, स्थान व ध्वनि के संबंध में शर्तें अवश्य लगाएं। जिला कलक्टर ने बताया कि यह पाबंदी मंदिरों में नियमित रूप से होने वाली पूजा अर्चना, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में नियमित रूप से होने वाली प्रार्थना-अरदास, मस्जिदों में नियमित रूप से होने वाली नमाज पर लागू नहीं होगी लेकिन इन नियमित कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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