सोमवार, 22 फ़रवरी 2010

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

चूरू, 22 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय (ग्रामीण) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगिनियों को महिला व बाल अधिकार सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्मिला वर्मा ने कहा कि संवैधानिक संरक्षण का समुचित लाभ तभी मिल सकता है जब हमारी महिलाएं पूरी तरह से शिक्षित हों। उन्होनें बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए महिला एवं बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम की जानकारी दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपाल जाट ने सूचना अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार एवं दायित्व विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। महिला पर्यवेक्षक कमला, परिचेता लक्ष्मी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। संचालन सुरेश दहिया ने किया। नंदलाल शर्मा, सोहन लाल ने आयोजन में सहयोग किया।

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