गुरुवार, 7 जनवरी 2010

वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई


चूरू, 07 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2010 के लिए अधिग्रहणाधीन वाहनों के मालिकों और चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर के के पाठक द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर अपना वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा दोषी वाहन मालिकों व चालकों के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज चुनावों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए वाहन मालिकों व चालकों को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। अधिग्रहित जीप, मार्शल, अरमाडा, यूटिलिटी आदि वाहनों को 15 जनवरी, 24 जनवरी व 29 जनवरी को सायं 5 बजे जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। इसी प्रकार बसों व ट्रकों को 17 जनवरी को सायं 5 बजे रतनगढ स्थित श्री रघुनाथ सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 26 जनवरी को चूरू व तारानगर उपखंड मुख्यालय के लिए कृषि उपज मंडी समिति चूरू एवं मा जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर में तथा 30 जनवरी को सादुलपुर व सरदारशहर के लिए कृषि उपज मंडी समिति सादुलपुर व सरदारशहर में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है।
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