मंगलवार, 5 जनवरी 2010

वाहनों, लाउड स्पीकरों, पोस्टर, बैनर के उपयोग पर प्रतिबंध


चूरू, 05 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2010 के मध्येनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज़स्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति तक किसी अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन, लाउडस्पीकर, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डाॅ के के पाठक ने बताया कि अधिसूचना तिथि से निर्वाचन समाप्ति तिथि तक अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा बस, ट्रक, मिनी बस एवं मेटाडोर का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इनसे भिन्न जीप, कार, तिपहिया टैंपो, तांगा व ऊंटगाड़ी आदि वाहनों का प्रयोग चुनाव आयोग की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए भी उपयोग से कम से कम 24 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्धारित दस्तावेजों सहित सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए अधिकतम दो तथा पंचायत समिति सदस्य व सरपंच चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। पंच चुनाव में किसी प्रकार के वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं है। अनुमत वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर साइकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जा सकेगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए पृथक से लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति जारी किए जाने के बाद ही वाहन का संचालन किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।
इसी प्रकार लाउड स्पीकरों का उपयोग भी निषिद्ध रहेगा लेकिन प्रातः 6 बजे से रात्रि दस बजे तक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के बाद (मतदान से 48 घंटा पूर्व की अवधि के सिवाय) लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में सूचना देनी होगी कि वह कहां और कब लाउड स्पीकर का उपयोग करेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर, चुनाव चिह्न या नारे दर्शाते हुए कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा लेकिन जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अधिकतम 20 हजार, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 10 हजार रुपए के पोस्टर व बैनर मुद्रित कराये जाकर प्रदर्शित किए जा सकेंगे। इस व्यय का लेखा-जोखा परिणाम घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला पंचायती राज निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में देना होगा। पोस्टरों के मुद्रण व प्रदर्शन में संबंधित नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर व बैनर के उपयोग के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। निजी संपत्ति पर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे जबकि संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति से झंडिया, बैनर आदि लगाए जा सकेंगे।। सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर व झंडियां नहीं लगाई जा सकेंगी।
मतदान बूथ की 200 मीटर परिधि क्षेत्रा में पोस्टर, झंडिया या बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। मतदान दिवस को बूथ पर केवल एक बैनर लगाया जा सकेगा, जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन दंडनीय होगा।
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