बुधवार, 30 दिसंबर 2009

निर्वाचन बूथ को लेकर दिशा-निर्देश


चूरू, 30 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा के के पाठक ने पंचायती राज आम चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस पर निर्वाचन बूथ स्थापित करने के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी एल मेहरड़ा ने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी मतदान केंद्र के भवन के 200 मीटर की परिधि क्षेत्रा में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथ पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा। निर्वाचन बूथ पर अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक मेज व दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है लेकिन साइडों में कनात या टैंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग केवल मतदाता पहचान पर्ची वितरण के लिए ही किया जाएगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केंद्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होेने दी जाएगी तथा ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसने अपना मत दे दिया हो। ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने के रोकने के लिए नहीं किया जाएगा और न ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने-जाने में बाधा पहुंचायी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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