सोमवार, 21 दिसंबर 2009

बचत खाते से होगा पेंशन का भुगतान


चूरू, 21 दिसंबर। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पेंशन का भुगतान अब बैंक अथवा पोस्ट आॅफिस के बचत खाते से होगा।
कोषाधिकारी अंजू गोयल ने बताया कि आयुक्त व शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत पेंशन का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आॅफिस के बचत खाते से किये जाने के निर्देश जारी किए हैं। कोषाधिकारी ने पेंशन का भुगतान बचत खातों के माध्यम से कराए जाने के लिए सभी वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशनधारियों को अपने खाते पोस्ट आॅफिस अथवा बैंक में शून्य शेष पर इसी माह में खुलवाने तथा खाते की पास बुक सहित कोष कार्यालय अथवा उप कोष कार्यालय में उपस्थित होकर अपने खाता नंबर की सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं ।
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