शुक्रवार, 25 दिसंबर 2009

एक जनवरी से लागू होगी धारा 144

चूरू, 25 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ कृष्णाकांत पाठक ने पंचायती राज आम चुनाव 2010 के मध्येनजर जिले में नागरिक सुरक्षा, शांति, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक जनवरी 2010 से 12 फरवरी 2010 तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के मुताबिक, कोई व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस , रैली अथवा सभा का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, गन आदि व अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, भाला, गंडारी, फरसा, बरछी, छुरा, कठार, कृपाण, चाकू आदि एवं मोटे घातक हथियार जैसे लाठी आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध व्यक्ति जो बिना लाठी के चल ही नहीं सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेकर चलने के लिए कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे, पोस्टर आदि सार्वजनिक स्थानों आदि पर नहीं लगाएगा एवं न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाएगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव व शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा होता हो। कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी व्यक्ति को सेवन कराएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।
सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्रा पुलिस, सिविल पुलिस, राजस्थान होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित हथियार रखने की छूट रहेगी। इसी प्रकार सिख धर्मावलंबी अपनी धार्मिक परंपरा के मुताबिक नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रख सकेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियोग चलाया जाएगा।
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शस्त्रा जमा कराने के आदेश
चूरू, 25 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ के के पाठक ने पंचायती राज आम चुनाव 2010 के मध्येनजर चूरू जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले एवं इस जिले में बाहर से आकर अस्थाई रूप से निवास करने वाले समस्त आग्नेयास्त्रा अनुज्ञा पत्रा धारकों को अपने शस्त्रा तुरंत प्रभाव से 10 जनवरी 2010 तक निकटतम अथवा संबंधित पुलिस स्टेशन पर जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
अनुज्ञा पत्रा धारी सुरक्षा कर्मियों, विधि अनुसार बगैर अनुज्ञा पत्रा के शस्त्रा रखने के लिए अधिकृत अधिकारियों व कर्मचारियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 12 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा।
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