मंगलवार, 26 अप्रैल 2011

निर्धारित तिथि तक ऋण जमा कराने पर मिलेगी छूट


चूरू, 26 अपै्रल। द चूरू सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड से रबी 2010 में अल्पावधि उत्पादन ऋण लेने वाले किसानों को मई माह के अंतिम शुक्रवार तक बकाया ऋण जमा कराने पर ब्याज दज में दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

प्रबंध निदेशक नेतराम यादव ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 2010-11 के बजट में घोषणा की गई थी कि सरकार उन किसानों को यह सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने अल्पावधि उत्पादन ऋणों को अधिकतम 12 माह में तथा बैंक द्वारा निर्धारित समय तक जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि से पूर्व बकाया ऋण जमा कराने वाले किसानों को पांच प्रतिशत ब्याज ही जमा कराना पड़ेगा। शेष दो प्रतिशत ब्याज सहायता राशि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ‘भारत सरकार से बसूली योग्य ब्याज मद को नामे लिखकर ऋणी के खाते में जमा दर्शाएंगे। बैंक की शाखा स्तर पर समिति से प्राप्त वसूली का समायोजन कर मूल राशि मूल ऋण पेटे तथा ब्याज की वसूली ब्याज पेटे जमा की जाएगी।

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