गुरुवार, 7 जनवरी 2010

नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 10 पर्चे दाखिल

चूरू, 07 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2010 के लिए गुरुवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रा दाखिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के प्रथम दिन गुरुवार को जिला परिषद सदस्य के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ जबकि जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रा दाखिल किए।
जिला निर्वाचन अधिकारी के के पाठक ने बताया कि गुरुवार को रतनगढ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 तथा वार्ड संख्या 19 से एक-एक, तारानगर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 16 से एक एवं सुजानगढ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 07, 17, 22, 24, 25, 26 व 29 से एक-एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्रा दाखिल किए। पंचायत समिति चूरू, सरदारशहर व राजगढ के लिए कोई नामांकन प्रथम दिन नहीं दाखिल किया गया।
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प्राथमिकता से कराएं निःशक्तजनों से मतदान

चूरू, 07 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर के के पाठक ने पंचायत आम चुनाव 2010 के लिए मतदान केंद्रों पर निःशक्तजनों, दृष्टिहीनों व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देकर मतदान कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें कतार में खड़े रहकर असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही मतदान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मतदान केंद्रों में प्रवेश व निकासी के समय ऐसे नागरिकों को समुचित सहारा दिया जाए व किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जाए।

वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई


चूरू, 07 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2010 के लिए अधिग्रहणाधीन वाहनों के मालिकों और चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर के के पाठक द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर अपना वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा दोषी वाहन मालिकों व चालकों के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज चुनावों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए वाहन मालिकों व चालकों को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। अधिग्रहित जीप, मार्शल, अरमाडा, यूटिलिटी आदि वाहनों को 15 जनवरी, 24 जनवरी व 29 जनवरी को सायं 5 बजे जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। इसी प्रकार बसों व ट्रकों को 17 जनवरी को सायं 5 बजे रतनगढ स्थित श्री रघुनाथ सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 26 जनवरी को चूरू व तारानगर उपखंड मुख्यालय के लिए कृषि उपज मंडी समिति चूरू एवं मा जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर में तथा 30 जनवरी को सादुलपुर व सरदारशहर के लिए कृषि उपज मंडी समिति सादुलपुर व सरदारशहर में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है।
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जनवरी में जिले भर में आयोजित होंगे परिवार नियोजन शिविर


चूरू, 07 जनवरी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जनवरी माह में जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय सहित जिलेभर में स्थित विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व राजकीय चिकित्सालयों में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान योग्य दंपत्तियों को आवश्यकतानुसार अंतराल साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ प्रशांत खत्राी ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित डीबी अस्पताल में 13, 20 व 27 जनवरी को महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें से 20 जनवरी को मेगा एनएसवी नसबंदी शिविर का आयोजन होगा। इसके अलावा डीबी अस्पताल में ही 9, 16, 23 व 30 जनवरी को पुरूष नसबंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे। सीएचसी सरदारशहर में 7,14 व 22 जनवरी को, सीएचसी तारानगर में 10, 19 व 27 जनवरी को, सीएचसी राजगढ में 07, 14, 21 व 28 जनवरी को राजकीय चिकित्सालय रतनगढ में 10, 18 व 30 जनवरी को तथा राजकीय चिकित्सालय सुजानगढ में 10, 20 व 30 जनवरी को नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 08 जनवरी को पीएचसी सेहला, सीएचसी सांडवा, पीएचसी सोमासी, पीएचसी भादासर व पीएचसी घणाऊ में, 13 जनवरी को पीएचसी भालेरी, पहाड़सर व सडू बड़ी में, 15 को मेहरी राजवियान, बीदासर, पड़िहारा, साहवा व हमीरवास में, 16 को बीनादेसर व पीएचसी कानूता में, 18 को जोड़ी व बड़ावर, 19 को पीएचसी नौसरिया व सांखू, 20 को जसरासर, आसलसर व भैंसली, 22 को बांय व राजकीय चिकित्सालय छापर, 23 को ददरेवा, गोगासर व सीएचसी बीदासर, 24 को बोघेरा, 25 को पूलासर, दाउदसर, घड़सीसर, सहनाली छोटी, सिधमुख व सीएचसी सालासर, 27 को सीएचसी दूधवाखारा, पीएचसी लालगढ व सीएचसी राजलदेसर, 29 को सीएचसी रतननगर, पीएचसी कालरी व टिडियासर, 30 को रामपुरा बेरी एवं 31 जनवरी को बूचावास में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

मंगलवार, 5 जनवरी 2010

बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश

चूरू, 05 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डाॅ के के पाठक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में पंचायती राज आम चुनाव के चलते अधिकारी व कर्मचारी अब बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
एडीएम बी एल मेहरड़ा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा सार्वजनिक अवकाश को भी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तहसील क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अवकाश एवं मुख्यालय त्याग के लिए अनुमति लेनी होगी।
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मतगणना के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त


चूरू, 05 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डाॅ के के पाठक ने पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में मतगणना कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी एल मेहरड़ा ने बताया कि सुजानगढ पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नायब तहसीलदार सुजानगढ, रतनगढ पंचायत समिति के लिए उप पंजीयक चूरू, सरदारशहर पंचायत समिति के लिए नायब तहसीलदार सरदारशहर व नायब तहसीलदार भानीपुरा, चूरू पंचायत समिति के लिए नायब तहसीलदार चूरू तथा राजगढ पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन में मतगणना के लिए नायब तहसीलदार सिधमुख व नायब तहसीलदार राजगढ को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वाहनों, लाउड स्पीकरों, पोस्टर, बैनर के उपयोग पर प्रतिबंध


चूरू, 05 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2010 के मध्येनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज़स्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति तक किसी अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन, लाउडस्पीकर, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डाॅ के के पाठक ने बताया कि अधिसूचना तिथि से निर्वाचन समाप्ति तिथि तक अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा बस, ट्रक, मिनी बस एवं मेटाडोर का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इनसे भिन्न जीप, कार, तिपहिया टैंपो, तांगा व ऊंटगाड़ी आदि वाहनों का प्रयोग चुनाव आयोग की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए भी उपयोग से कम से कम 24 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्धारित दस्तावेजों सहित सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए अधिकतम दो तथा पंचायत समिति सदस्य व सरपंच चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। पंच चुनाव में किसी प्रकार के वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं है। अनुमत वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर साइकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जा सकेगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए पृथक से लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति जारी किए जाने के बाद ही वाहन का संचालन किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।
इसी प्रकार लाउड स्पीकरों का उपयोग भी निषिद्ध रहेगा लेकिन प्रातः 6 बजे से रात्रि दस बजे तक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के बाद (मतदान से 48 घंटा पूर्व की अवधि के सिवाय) लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में सूचना देनी होगी कि वह कहां और कब लाउड स्पीकर का उपयोग करेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर, चुनाव चिह्न या नारे दर्शाते हुए कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा लेकिन जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अधिकतम 20 हजार, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 10 हजार रुपए के पोस्टर व बैनर मुद्रित कराये जाकर प्रदर्शित किए जा सकेंगे। इस व्यय का लेखा-जोखा परिणाम घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला पंचायती राज निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में देना होगा। पोस्टरों के मुद्रण व प्रदर्शन में संबंधित नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर व बैनर के उपयोग के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। निजी संपत्ति पर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे जबकि संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति से झंडिया, बैनर आदि लगाए जा सकेंगे।। सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर व झंडियां नहीं लगाई जा सकेंगी।
मतदान बूथ की 200 मीटर परिधि क्षेत्रा में पोस्टर, झंडिया या बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। मतदान दिवस को बूथ पर केवल एक बैनर लगाया जा सकेगा, जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन दंडनीय होगा।
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